जनपद के सभी क्षेत्रों में लिंगानुपात व आयु के वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।*
*जनपद के सभी क्षेत्रों में लिंगानुपात व आयु के वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।*
*मतदाता बन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें।*
*01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवक/युवतियां मतदाता बनें।*
*विद्यालयों में साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।*
आज जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आलोक सिंह ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत संचालित विशेष कैम्पों का तहसील अकबरपुर के अंतर्गत स्थित प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुरवा, भाग संख्या 124, उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरियापुर, भाग संख्या 138 एवं प्राथमिक विद्यालय बलभद्रपुर अकबरपुर के भाग संख्या 145, का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन एक महापर्व पर्व है, और इस महापर्व में सम्मिलित होने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने भारत की समस्त जनता को मतदान का अधिकार दिया है, एवं इस हेतु यह अनिवार्य है कि आप सभी जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी छात्र/छात्राओं एवं वह सभी जिन्होंने अभी तक अपना मतदान पहचान पत्र नहीं बनवाया है, इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपना पहचान पत्र अवश्य बनवाकर अपनी भागीदारी निभाएं व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने संबंधित बीएलओ को सभी क्षेत्रों में लिंगानुपात व आयु के वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुरवा, भाग संख्या 124 के बी0एल0ओ0 प्रियंका पाल द्वारा बनायी जा रही पंजिकाओं का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों की मतदाता सूची में लिंगानुपात कम है उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तथा नवीन मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने हेतु फॉर्म भरवाये जाएं तथा घर-घर निरीक्षण के दौरान स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ व घटाया जाए। उन्होंने आयु के आधार पर भी वर्गीकरण सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची में सुधार किए जाने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि बी0एल0ओ0 घर-घर सर्वे करें व विशेष अभियान में कोई भी मतदाता न छूटे। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2025 को अपने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने क्षेत्र के बीएलओ केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान पहचान पत्र हेतु सभी के दावे दाखिल किए जाएंगे, जिसमें पहली बार मतदाता या किसी अन्य एक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु फार्म 06 पर आवेदन, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हतु आवेदन फार्म 06(क) पर, मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावलियों में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने हेतु आवेदन फॉर्म 07 पर, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि हेतु आवेदन फॉर्म 08 पर एवं निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु फॉर्म 08(क) पर आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

तदोपरांत जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों में पठन-पाठन, साफ सफाई व्यवस्था, मिड डे मील आदि का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित प्रधानाचार्य को दिए।
इस दौरान तहसीलदार अकबरपुर, संबंधित बी0एल0ओ0 तथा प्रधानाध्यापक व शिक्षकगण उपस्थित रहे।

