आगामी गेहूँ खरीद हेतु 45 क्रय केन्द्र अनुमोदित
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँ खरीद दिनांक 01 मार्च, 2025 से प्रारम्भ होगी। शासन द्वारा कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराये जाने की मंशा से गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि (रू0 150 प्रति कुं०) करते हुए गेहूँ का मूल्य रू0 2425/- प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गेहूँ, खरीद प्रक्रिया के सत्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को प्रभारी अधिकारी गेहूँ खरीद नामित किया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) समय-समय पर गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार जनपद में गेहूँ खरीद कार्य सम्पादित करायेंगे।
जनपद में जिलाधिकारी द्वारा गेहूँ खरीद हेतु खाद्य विभाग के 16, क्रय एजेन्सी पी०सी०एफ० के 17 क्रय एजेन्सी पी०सी०यू० के 07 तथा क्रय एजेन्सी यू०पी०एस०एस० के 05 कुल 45 गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। तहसील अकबरपुर में 09, तहसील मैथा में 05, तहसील डेरापुर में 10 तहसील रसूलाबाद में 09 तहसील सिकन्दरा में 03 तहसील भोगनीपुर में 09 कुल 45 गेहूं क्रय केन्द्र संचालित किये जायेंगे। कृषकों को गेहूँ विकय से पूर्व खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल ऐप UP KISAN MITRA पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। दिनांक 01 जनवरी, 2025 से गेहूँ विकय हेतु पंजीकरण प्रारम्भ है। गेहूँ बिकी हेतु ओ०टी०पी० (O.T.P.) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक बन्धु पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराएं एवं एस०एम०एस० द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० (O.T.P.) भरकर पंजीकरण प्रकिया पूर्ण करें। कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवश्यक है। यदि कृषक के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो उसके सबसे लेटेस्ट आधार अपडेटेड बैंक खाते में ही भुगतान प्राप्त होगा।
