सिविल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025(काला कानून) के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन 

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निघासन सिविल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025(काले कानून) के विरोध में अधिवक्ताओं ने मुंसिफ कोर्ट परिसर में विरोध जताकर धरना प्रदर्शन किया और नौ सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी निघासन को सौंपा है।

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने का जो उल्लेख

किया गया है वह तत्काल समाप्त किया जाए और जो व्यवस्था पूर्व में प्रभावी थी वही लागू की जाए और किसी भी प्रकार के संशोधन को अधिवक्ता गण स्वीकार नहीं करते है।

एडवोकेट एमेंडमेंट बिल 2025 को तत्काल वापस लिया जाए अन्यथा सभी अधिवक्तागण इसके विरोध में लामबंद होकर लड़ाई लड़ने व सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।

क्या है अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 ?

अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा कानून है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कानूनी पेशे में सुधार लाना, मुवक्किलों के हितों की रक्षा करना और अधिवक्ताओं के पेशेवर मानकों को उन्नत करना है। विधिक मामलों के विभाग ने इस मसौदा विधेयक पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की हैं, जिन्हें 28 फरवरी 2025 तक ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

 

हालांकि, इस प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर अधिवक्ता समुदाय में असंतोष है। विशेष रूप से, ‘दुराचरण’ की परिभाषा में विस्तार, जिसमें वकील की कार्रवाई के कारण मुवक्किल को हुए वित्तीय नुकसान को शामिल किया गया है, वकीलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उनका मानना है कि यह प्रावधान वकीलों की स्वतंत्रता और निडरता को प्रभावित कर सकता है।

 

इस असंतोष के परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न हिस्सों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रयागराज में, वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रस्तावित विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया, जिससे हाईकोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ। इसी प्रकार, लखनऊ में भी वकीलों ने न्यायिक कार्य बंद कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

 

अधिवक्ता समुदाय का मानना है कि यह विधेयक उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

 

 

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